Published by :- Roshan Soni
Updated on: Thursday , 06 Feb 2025
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हजारीबाग: विसर्जन जुलूस में बढ़ा विवाद
हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लाखे गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि ये युवक तय मानक से अधिक ध्वनि में डीजे बजा रहे थे, जिस पर रोक लगाने के दौरान विवाद हुआ।
पुलिस के अनुसार क्या हुआ?
चार फरवरी की रात लाखे मोहल्ले में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस में डीजे बजाया जा रहा था। एएसआई स्वपन कुमार राय ने युवकों से डीजे को मानक ध्वनि में बजाने के लिए कहा। इस पर जुलूस में शामिल कुछ युवकों ने उनके साथ मारपीट कर दी।
पुलिस की कार्रवाई
- एएसआई स्वपन राय की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।
- दो युवकों सत्यम पासवान और होरिल यादव को गिरफ्तार किया गया।
- डीजे सहित वाहन को जब्त कर लिया गया।
- पुलिस ने पांच-छह अज्ञात लोगों को भी इस मामले में आरोपी बनाया है।
थाना प्रभारी का बयान
मुफस्सिल थाना प्रभारी कुणाल किशोर ने बताया कि पुलिस पदाधिकारी के साथ मारपीट की घटना गंभीर है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने के क्या नियम हैं?
सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा ध्वनि की अधिकतम सीमा भी तय की गई है।
2. अगर कोई डीजे अधिक ध्वनि में बजाता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है?
अगर कोई तय सीमा से अधिक ध्वनि में डीजे बजाता है, तो पुलिस उसे जब्त कर सकती है और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
3. इस मामले में पुलिस ने क्या कदम उठाए?
पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है और डीजे जब्त कर लिया है। साथ ही अन्य अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है।
4. क्या प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध है?
नहीं, लेकिन इसे तय मानकों के अनुसार बजाना अनिवार्य है। अत्यधिक शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है, जो कानूनन अपराध है।
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