OLA: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ओला राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म को आदेश दिया है कि वह ग्राहकों को उनकी शिकायतों के समाधान के दौरान रिफंड प्राप्त करने के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में या कूपन के जरिए अपनी पसंद का तरीका चुनने की सुविधा प्रदान करे।
By Roshan Soni | October 4, 2024 5 : 35 AM
OLA: सरकार ने ओला कैब्स (OLA Cabs) की मनमानी पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे उपभोक्ताओं के हित में कदम उठाने का निर्देश दिया है. सेंटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने ओला को उपभोक्ता केंद्रित नीतियां लागू करने का आदेश दिया है, जिसमें रिफंड के विकल्प और ऑटो राइड्स के लिए बिल जारी करना शामिल है.
रिफंड नीतियों में सुधार की मांग:
सीसीपीए ने यह पाया कि ओला कैब्स की रिफंड पॉलिसी में ग्राहकों को केवल कूपन कोड दिया जाता था, जिसे भविष्य की बुकिंग में उपयोग किया जा सकता था। लेकिन अब सीसीपीए ने आदेश दिया है कि ग्राहकों को कूपन के अलावा अपने बैंक अकाउंट में रिफंड प्राप्त करने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि सीसीपीए ने देखा कि ओला की मौजूदा पॉलिसी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी।
बैंक अकाउंट में रिफंड का न होना:
कंज्यूमर अधिकारों का उल्लंघन सीसीपीए ने, जिसकी अगुवाई चीफ कमिश्नर निधि खरे कर रही थीं, अपनी जांच के दौरान पाया कि ओला की रिफंड पॉलिसी उपभोक्ताओं को बैंक अकाउंट में पैसा वापस करने का विकल्प नहीं देती थी। सीसीपीए ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए ओला को इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
ऑटो राइड्स के लिए बिल जारी करने का आदेश
सीसीपीए ने यह भी निर्देश दिया है कि ओला अपने प्लेटफॉर्म से बुक की गई सभी ‘ऑटो राइड्स’ के लिए उचित बिल जारी करे.यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को सेवाओं का सही हिसाब मिले और वह भविष्य की किसी भी समस्या का समाधान कर सके.
ओला के खिलाफ दर्ज हुई 2,061 शिकायतें
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) के आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से 9 अक्टूबर 2024 के बीच ओला कैब्स के खिलाफ 2,061 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से अधिकांश शिकायतें बुकिंग के समय से अधिक किराया लेने और रिफंड न करने से संबंधित थीं।
1 COMMENTS